खबर के अनुसार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत निर्धारित चुनाव खर्च की सीमा के अनुसार ही कोई भी उम्मीदवार अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव के दौरान खर्च कर सकते हैं। उम्मीदवारों को इससे ज्यादा खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।
आपको बता दें की इस चुनाव में वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवार नगर पंचायत में अधिकतम 20 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। वहीं नगर निगम के निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार को अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति होगी।
हालांकि नगर निगम के वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव का खर्च आबादी के अनुसार तय किया जायेगा। 4 हजार से 10 हजार तक की आबादी वाले वार्ड में अधिकतम 60 हजार रुपये और 10 से 20 हजार की आबादी वाले वार्ड के लिए अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति होगी।
कब होगा निगम चुनाव : मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता हैं और 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच दो चरणों में चुनाव कराये जा सकते हैं।

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