खबर के अनुसार यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों को दिया जाता हैं। इस योजना में पंजीकरण होने के बाद दंपत्ति को 51 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती हैं।
बता दें की एक गरीब परिवार के लोगों को अपनी बेटी की शादी में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। इसी परेशानी को कम करने के लिए योगी सरकार के द्वारा यूपी कन्या विवाह योजना शुरू की गई हैं। इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इन्हे मिलेगा योजना का लाभ : विवाह के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपये (ग्रमीण क्षेत्र के लिए) और शहरी क्षेत्र के लिए 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ऐसे करें आवेदन : आप आधिकारिक वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जा कर इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें और दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन करें।

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