खबर के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने वैशाली और नालंदा जिलों में मौजूद 49 ईट भट्ठे को फ्लाई ऐश ब्रिक्स में परिवर्तन करने और वायू प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये ज़रूरी कदम उठाने को कहा हैं। ताकि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकें।
बता दें की ईट भट्ठे के कारण वायु की गुणवत्ता खराब हो रही हैं। जिसे देखते हुए कोर्ट ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से थर्मल पावर प्लांट के तीन सौ किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी सरकारी कामों में फ्लाई ऐश ब्रिक्स का इस्तेमाल करने को कहा हैं।
कोर्ट के इस आदेश के बाद ईंट भट्ठों के संचालकों के सामने बड़ी समस्या आ गई हैं। कोर्ट ने तत्काल ईंट भट्ठे को बंद करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इन दोनों जिलों के डीएम को कहा है की पर्यावरण संरक्षण कानूनों का पालन करना जरूरी हैं।

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