खबर के अनुसार वैसे बच्चे जो पिता की मृत्यु हो जाने पर माता के पास रह रहे हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा की प्रयोजन योजना के तहत हर महीने 4 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
आपको बता दें की इस योजना का लाभ उन लोगों को दिया जायेगा, जिसके परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 95 हजार और ग्रामीण क्षेत्र में 72 हजार से नीचे है। वो लोग जिला के बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में सीधे आवेदन दे सकते हैं।
वहीं, अगर बच्चे की आयु अभी 12 वर्ष का है तो उसे तीन वर्ष तक इस योजना का लाभ मिलेगा अगर किशोर की आयु 17 वर्ष है तो उसे 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक यह लाभ दिया जाएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें।

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