बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 1 दिसंबर से आवेदन

पटना: बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत, विशेष समस्याओं से जूझ रहे शिक्षक ही ऐच्छिक (स्वेच्छिक) स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

खबर के अनुसार बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए अब एक नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए उन्हें ई-शिक्षाकोष पोर्टल का उपयोग करना होगा। इस प्रक्रिया के तहत, शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए कुल 10 विकल्प दिए जाएंगे, और उन्हें इनमें से कम से कम तीन विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा।

स्थानांतरण की पात्रता:

विशेष समस्याएं: केवल वे शिक्षक जिनकी किसी विशेष समस्या (जैसे, स्वास्थ्य समस्या, परिवारिक स्थिति आदि) है, वे ही स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया: शिक्षक को अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल (https://www.e-ducational.bihar.gov.in) पर ऑनलाइन करना होगा। आवेदन 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे।

आवेदन की जांच: पोर्टल पर जमा किए गए आवेदन की जांच की जाएगी, और पात्रता के आधार पर आवेदन स्वीकार या अस्वीकृत किया जाएगा।

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