यूपी में EWS सर्टिफिकेट बनाएं, पाएं 10% आरक्षण

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के लोगों के लिए 10% आरक्षण का लाभ पाने के लिए EWS सर्टिफ़िकेट बनवाना जरूरी है। इस सर्टिफ़िकेट को पाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जिनका पालन करना होगा। 

EWS सर्टिफ़िकेट के लिए शर्तें:

1 .यह सर्टिफ़िकेट केवल सामान्य वर्ग (General Category) के लिए है, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोग इसका लाभ नहीं ले सकते।

2 .EWS सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए आपकी वार्षिक आय ₹8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। वहीं, आपके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य ज़मीन होनी चाहिए।

3 .अगर आप शहर में रहते हैं, तो आपके पास 200 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकेंगे।

सर्टिफ़िकेट बनाने के तरीके: EWS सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफ़लाइन दोनों तरीके अपना सकते हैं। ऑफ़लाइन के लिए आप EWS सर्टिफ़िकेट फ़ॉर्म को डाउनलोड करें और आवेदन फ़ॉर्म को सही तरीके से भरें। फिर सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और अपने स्थानीय कार्यालय (लोकल अथॉरिटी) में जमा करें।

सर्टिफ़िकेट का प्रॉसेस: अगर आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं, तो 21 दिनों के अंदर आपका EWS सर्टिफ़िकेट तैयार हो जाएगा।

दस्तावेज़ जो आपको देने होंगे: आय प्रमाण पत्र,  जमीन प्रमाण पत्र,  आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि की जानकारी देनी होगी।

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