यूपी में इन लोगों को मिलेंगे 20 हजार, करें आवेदन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने दो साल बाद अपनी चर्चित "शादी अनुदान योजना" को फिर से शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करेगी। इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे लगभग 15,000 बेटियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

योजना का उद्देश्य और लाभार्थी

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। खासतौर से यह अनुदान अनुसूचित जाति (एससी) और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए है, जिनकी सालाना आय तय सीमा के भीतर है। शहरी क्षेत्रों में जिन परिवारों की वार्षिक आय 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी वार्षिक आय 46,080 रुपये तक हो, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को शादी के लिए 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस राशि का उपयोग शादी के आयोजन में मदद के लिए किया जा सकता है, जैसे कि शादी की तैयारियों और अन्य संबंधित खर्चों में।

योजना की शर्तें

शादी अनुदान योजना का लाभ तब मिलेगा, जब वर (दूल्हा) की आयु 21 वर्ष और कन्या (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम न हो। यह योजना उन परिवारों के लिए है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनकी आय सरकार द्वारा तय की गई सीमा के भीतर है। वहीं, प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे 31 मार्च 2025 तक पूरा करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर की जा सकती हैं। समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रशांत के अनुसार, योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

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