यूपी की महिलाओं को बड़ी खुशखबरी! CM योगी ने दिया तोहफा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण पहल की है। राज्य सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बजटीय व्यवस्था की है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि परिवहन निगम को इस सुविधा के बदले प्रतिकर राशि दी जा सके।

वरिष्ठ महिलाओं को मिलेगा सीधा लाभ

नई व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र महिलाएं बिना किराया दिए रोडवेज बसों से यात्रा कर सकेंगी। इससे चिकित्सा, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक कार्यक्रमों और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आने-जाने का आर्थिक बोझ कम होगा। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को भी इस सुविधा का विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।

महिला योजनाओं के लिए बढ़ाया गया बजट

राज्य सरकार ने केवल मुफ्त यात्रा तक ही अपनी पहल सीमित नहीं रखी है। महिला कल्याण विभाग के लिए अनुपूरक बजट में 1,094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। इस अतिरिक्त बजट का उपयोग महिलाओं और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने में किया जाएगा।

निराश्रित महिला पेंशन योजना को मिला बड़ा सहारा

पति की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे पात्र लाभार्थियों को नियमित आर्थिक सहायता जारी रखने में मदद मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए विशेष प्रावधान

अनाथ, असहाय और विशेष परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से जरूरतमंद बच्चों को बेहतर सहायता और संरक्षण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा सहायता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए भी 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस कोष के माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं और बच्चों को समय पर सहायता और आवश्यक संरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

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