न्यूज डेस्क: कोरोना वायरस के कारण लगाए गएँ लॉकडाउन से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी हैं। इसे देखते हुए शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सभी सीबीएसई, आईसीएसई, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल और अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों को लॉकडाउन अवधि में फीस संबंधी नियमों को शिथिल रखने के निर्देश दिए हैं.
आपको बता दें की सभी स्कूलों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि जिन अभिभावकों से शैक्षणिक सत्र 2019-20 की बकाया फीस लिया जाना बाकी है अगर वो 30 जून तक इसे जमा कराना चाहे तो उनसे लेट चार्ज ना लिया जाए. इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आगामी आदेश तक स्कूल फीस में बढ़ोतरी ना करें.
साथ ही साथ स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पेरेंट्स को एकमुश्त फीस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. निजी स्कूलों को इस बात का पालन करना होगा कि पैरेंट्स चाहें तो हर महीने या कम से कम चार किश्तों में अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा करें.
इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि फीस जमा न किए जाने के कारण किसी छात्र का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा. इसके साथ ही स्कूलों को टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को नियमित रूप से सैलरी देनी होगी.

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