न्यूज डेस्क: भारत में कोरोना संकट को दूर करने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया हैं। केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय (Home Ministry) से राय-मशविरा कर शनिवार यानी 25 अप्रैल से आस-पड़ोस की दुकानों को भी सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है. यह अलग बात है कि इससे राहत की सांस लेने वालों में से एक बड़े वर्ग को शराब की दुकाने (Liquor Shops) बंद रहने से काफी निराशा भी हुई है. हालांकि एक बड़े तबके को उम्मीद है कि 3 मई को दूसरे चरण के लॉकडाउन की समाप्ति के साथ केंद्र सरकार शराब की दुकानों को लेकर बड़ा निर्णय कर सकती है.
ऐसे में लॉकडाउन में मिली दुकानों के खुलने की छूट से लोगों को बड़ा सवाल यही मथ रहा है कि क्या शराब की दुकानों और बार को भी अपनी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है? तो इसका जवाब नहीं है. गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 'बार और शराब की दुकानों को फिलहाल नहीं खोला जा सकता है.' गृह मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा कि देश में कहीं पर भी शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शराब की बिक्री एक अलग नियम के तहत आती है. ऐसे में ये छूट शराब की दुकानों या बार पर लागू नहीं होगी.
पंजाब के अनुरोध को केंद्र ने ठुकराया।
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने के पंजाब सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है. इससे पहले असम और मेघालय ने लॉकडाउन के पहले फेज में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी. हालांकि, 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय के संशोधित दिशा-निर्देशों के बाद ये आदेश वापस ले लिया गया. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध है.

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