बिहार में जमीन की गलत रजिस्ट्री कैसे रद्द करें, यहां जानिए

न्यूज डेस्क: बिहार के पटना, नालंदा, भागलपुर, मधुबनी, पूर्णिया, गोपालगंज समेत किसी भी जिले में रहने वाले लोग अपने जमीन की गलत रजिस्ट्री को रद्द कर सकते हैं। यदी जमीन की रजिस्ट्री में खाता संख्या, खेसरा संख्या, जमाबंदी संख्या, थाना संख्या गलत अंकित किया गया है तो ऐसे परिस्थिति में जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करवाया जा सकता है। 

खबर के अनुसार अगर कोई व्यक्ति फर्जी कागजात तैयार करके जमीन को बेच देता है या धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करता है तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। इसको लेकर सरकार के द्वारा कई तरह के नियम कानून बनाये गए हैं।

बता दें की जमीन की गलत रजिस्ट्री को रद्द करने के लिए आपको एक आवेदन जिला रजिस्टार महोदय के नाम से तैयार करना होगा। इस आवेदन के दौरान आपको जमीन के सभी कागजातों की फोटो कॉपी भी जमा करनी होगी। इसके बाद आपको यहां से रिशिविग लेकर अंचलाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।

अगर आपके जमीन की दाखिल-खारिज भी हो गई हैं तो ऐसे केस मे आपको बिना देर किये सिविल कोर्ट में केवाला कैंसिल का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल-ख़ारिज दोनों को रद्द किया जा सकेगा।

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