खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड से संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना से कारीगरों को सब्सिडी के साथ लोन दिया जा रहा हैं। इस लोन को लेकर आप मिटी से संबंधित रोजगार कर सकते हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया हैं।
आपको बता दें की पांच लाख रुपये से अधिक ऋण के लिए आवेदक कक्षा आठ पास व माटीकला में प्रशिक्षित होना चाहिए। साथ ही साथ आवेदन को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होनी चाहिए। तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
लोन लेकर कर सकते हैं ये बिजनेस :
कुल्हड़, गिलास, कटोरी, घड़ा, सुराही, जग, कप-प्लेट, अचारदानी बनाने का काम। भवन निर्माण सामग्री जैसे की रूफ टाइल्स, पाइप, वाश बेसिन, फ्लोर टाइल्स आदि का काम या फिर सजावटी सामान जैसे की गार्डन पार्ट्स, बोनसाई पार्टस, लैंप, गुलदस्ता आदि।
आवेदन के लिए दस्तावेज : आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर, योग्यता प्रमाणपत्र आदि।

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