खबर के अनुसार परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त आकाश तोमर ने राज्य के सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है की किसी भी प्रकार के वाहनों की नंबर प्लेट पर प्रधान, सरपंच और जाति आदि लिखे होने पर कार्यवाही की जाये।
परिवहन विभाग ने कहा है की आदेश नहीं मानने पर जुर्माना वसूला जाएगा। दरअसल केंद्रीय मोटरयान नियम 1990 के नियम में रजिस्ट्रेशन चिन्ह को वाहन पर प्रदर्शित करने के लिए प्रावधान किए गए है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 (1) के तहत कारवाई होगी।
मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में कई लोग अपनी वाहनों पर प्रधान, सरपंच, जाति का नाम लिखाते हैं। यह नाम कभी-कभी विवाद का कारण भी बन जाता हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वाहनों पर नाम लिखने पर रोक लगाई हैं।

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