बता दें की योगी सरकार ने फैसला किया हैं की 10 हजार रुपये महीने तक किराए वाले मकानों के एग्रीमेंट पर सालाना लगने वाले 200 रुपये के स्टांप शुल्क को माफ किया जायेगा। जल्द ही इस फैसले को राज्य में लागू किया जा सकता हैं।
खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में किराएदार और मकान मालिक दोनों का हित सुरक्षित रखने के लिए किरायदारों को एग्रीमेंट कराना अनिवार्य हैं। लेकिन राज्य में बहुत से किरायदार और मालिक ऐसा नहीं करते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने इसे फ्री करने का फैसला किया हैं।
मिली जानकारी के अनुसार स्टांप एवं पंजीकरण विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है। जल्द ही इस प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट में लाया जायेगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे राज्य में लागू किया जायेगा। इसके बाद 10 हजार रुपये महीने तक किराए वाले मकानों के एग्रीमेंट पर सालाना लगने वाले 200 रुपये के स्टांप शुल्क माफ़ हो जायेगा।

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