खबर के अनुसार यूपी सरकार प्रदेशभर में अलग-अलग तारीख को सामूहिक विवाह का आयोजन कराती हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी कराई जाती हैं। इसका खर्च सरकार के द्वारा उठाया जाता हैं।
बता दें की यूपी के हाथरस में सामूहिक विवाह के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने जोड़ों का चिन्हीकरण कर उनका भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ दिया जा सके।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ परिवार की वार्षिक आय अधिकतम दो लाख यानी गरीबी रेखा की सीमान्तर्गत होनी चाहिए। तभी इसका लाभ प्राप्त होगा।
ऐसे करें आवेदन : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग नगर पालिका,नगर पंचायत में उपस्थित होकर विवाह की तिथि से पूर्व आवेदन पत्र भरकर जमा करें।

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