खबर के अनुसार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (एमवीपीवाई) के तहत 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर राज्य के बुजुर्गों को 400 रूपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती हैं। वहीं 80 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन का भुकतान किया जाता हैं।
बता दें की बुढ़ापे में बुजुर्गों को किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना करना ना पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (एमवीपीवाई) चलाई जा रही हैं। इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए दस्तावेज : आवेदन के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि होनी चाहिए।
ऐसे करें आवेदन : अगर आप मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल https://www.sspmis.bihar.gov.in/ पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें।

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