वडोदरा, राजकोट और सूरत में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नियम

न्यूज डेस्क: गुजरात में पिछले कुछ वर्षों में जन्म प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज बन गया है। कई चीजों में लोगों को जन्म प्रमाणपत्र की जरूरत होती हैं। खास कर स्कूल में नाम लिखाने या पासपोर्ट बनाने में जन्म प्रमाणपत्र मांगा जाता हैं। 

खबर के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कई प्रकार की भर्तियों, नौकरियों तथा शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेते समय किया जाता है। इसलिए गुजरात में अगर किसी बच्चा का जन्म होता हैं तो जन्म प्रमाणपत्र बनाने में बिल्कुल भी देर ना करें। 

वडोदरा, राजकोट और सूरत में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नियम?

1 .गुजरात राज्य में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र के लिए स्वतः ही पात्र होता है। 

2 .बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो स्वास्थ्य अधिकारी अथवा स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जाता हैं। 

3 .बच्चे के जन्म के बाद आप आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी दीदी की सहायता से भी जन्म प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं। 

4 .आप अपने नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट से जन्म प्रमाणपत्र का फॉर्म प्राप्त कर उसमे पूछे गए सभी जानकारियों को सही सही भरकर नजदीकी तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय में जमा कर सकते हैं। 

5 .जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए आधार कार्ड, बच्चे के जन्म का समय तथा तारीख प्रमाण, माता पिता की फोटो , शपथ पत्र, बच्चे की फोटो, मोबइल नंबर आदि की जरूरत होगी।

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