खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए हैं। वहीं, वंशावली बनाने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया हैं। अब आप घर बैठे खुद से वंशावली बनाकर सर्वे शिविर में जमा कर सकते हैं।
बिहार में जमीन की वंशावली को लेकर 5 नए आदेश।
1 .राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है की अमीन ही ग्रामवार खतियानी वंशावली तैयार करेंगे।
2 .नए आदेश के अनुसार जमीन मालिकों को शपथ पत्र बनवाने के लिए अनुमंडल कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं हैं।
3 .राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है की जमीन वंशावली के लिए प्रपत्र 3 (1) को सादे कागज़ पर तैयार किया जा सकता है।
4 .आपको बता दें की बिहार में यदि जमाबंदी रैयत अगर जीवित हैं, तो उन्हें वंशावली नहीं देनी होगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया हैं।
5 .वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं सर्वे के लिए खतियान की मूल प्रति की ज़रूरत नहीं है।
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