यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में लागू होंगे ये सख्त नियम

लखनऊ: योगी सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू करने का निर्णय लिया है। इस अधिनियम के तहत नकल कराने पर आजीवन कारावास और एक करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। 

बता दें की इस साल बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से परीक्षा को नकलविहीन बनाने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में यूपी बोर्ड की सचिव भगवती सिंह के द्वारा जल्द ही निर्देश जारी किये जाएंगे और सभी क्षेत्रीय अपर सचिवों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे जाएंगे।

फिलहाल, प्रदेश में 2025 की यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं, और इस बार परीक्षा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 लागू किया जाएगा। इसके तहत अगर कोई परीक्षा के निष्पक्ष संचालन में बाधा डालता है, क्वेश्चन पेपर या उसके किसी भाग की फोटो कॉपी कराकर नकल कराने की कोशिश करता है, तो उसे अधिकतम एक साल की जेल और 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

वहीं, अगर कोई सॉल्वर गिरोह पहली बार परीक्षा को प्रभावित करता है, पेपर आउट कराता है या नकल कराते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 3 से 14 साल तक की जेल और 10 से 25 लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यदि सॉल्वर गिरोह अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आता और पुनरावृत्ति करता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, साथ ही उस पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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