बिहार में घर बैठे बनाएं जाति, आय और आवासीय

पटना: बिहार सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों को घर बैठे ही जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र बनाने की सुविधा दी है। अब आप बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए, ऑनलाइन आवेदन करके इन प्रमाणपत्रों को प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप-1:सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या कम्प्यूटर पर https://serviceonline.bihar.gov.in की साइट खोलनी है।

स्टेप-2:साइट ओपन होते ही बाएं तरफ आपको "ऑनलाइन आवेदन करें" लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके नीचे "लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं" लिखा होगा। फिर इसके नीचे एक प्लस का निशान होगा और उसमें "सामान्य प्रशासन विभाग" लिखा होगा।

स्टेप-3:जब आप "सामान्य प्रशासन विभाग" पर क्लिक करेंगे, तो आपको जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का लिंक दिखाई देगा। यहाँ आपको अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर के आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी ऑप्शन मिलेगा।

स्टेप-4:अब आपको जिस प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो, जैसे कि जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र, या आय प्रमाणपत्र, उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही संबंधित फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी, जैसे नाम, पता, जाति (यदि जाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं), आय (यदि आय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं) आदि।

स्टेप-5:फॉर्म भरने के बाद, आपको राजस्व अधिकारी स्तर, अनुमंडल पदाधिकारी स्तर, या जिला पदाधिकारी स्तर में से किसी एक का चयन करना होगा। यह चयन इस आधार पर किया जाता है कि आपके आवेदन का किस स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा।

स्टेप-6:फॉर्म भरने के बाद, एक बार फिर से सभी जानकारी को ध्यान से चेक कर लें। सुनिश्चित करें कि सभी जरूरी सूचनाएँ सही से भरी गई हों और किसी जानकारी को छोड़ने की गलती न हो। स्पेलिंग का खास ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी गलती की वजह से आपका आवेदन रद्द हो सकता है और गलत प्रमाणपत्र जारी हो सकता है।

स्टेप-7:अब, दस्तावेज़ अपलोड के ऑप्शन में आपको अपने आधार कार्ड जैसी महत्वपूर्ण पहचान पत्र को अपलोड करना होगा। इसके बाद, सभी जानकारी और दस्तावेज़ सही से अपलोड करने के बाद "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक करें।

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