ऑनलाइन दाखिल-खारिज की प्रक्रिया
इस सेवा का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद 'ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें' विकल्प पर क्लिक करना होगा। यदि आप नए यूजर हैं, तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। उसके बाद मोबाइल नंबर से लॉग-इन करें। लॉग-इन करने के बाद जिला और अंचल का चयन कर 'नया दाखिल-खारिज आवेदन करें' बटन पर क्लिक करना होगा।
आवेदन फॉर्म में भरने योग्य जानकारी
खुलने वाले फॉर्म में जमीन की बिक्री और खरीद से जुड़ी सभी जानकारी भरनी होती है। इसमें शामिल हैं: क्रेता और विक्रेता का विवरण, वंशज या हिस्सेदार की जानकारी, पूर्व जमाबंदी या खतौनी का विवरण, जमीन से जुड़े अन्य जरूरी विवरण। इन सभी जानकारियों को भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प भी उपलब्ध है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज?
दाखिल-खारिज के लिए कुछ मुख्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: पंजीकृत बिक्रीनामा और खरीदार का आधार कार्ड व पैन कार्ड, विक्रेता की पुरानी खतौनी या जमाबंदी/खसरा, आवेदक द्वारा दिया गया शपथ पत्र जरूरत पड़ने पर NOC. यदि जमीन विरासत में मिली है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली भी जरूरी होती है। इसके अलावा नवीनतम लगान रसीद और पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन के साथ अपलोड करनी होती है।
आवेदन के बाद प्रक्रिया
सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट कर दिया जाता है। विभाग द्वारा आवेदन की जांच करने के बाद दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी होती है। इस ऑनलाइन सुविधा से बिहार के नागरिकों को समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। अब लोग लंबे इंतजार और बार-बार कार्यालय जाने के झंझट से बच सकते हैं, और घर बैठे ही अपनी जमीन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं।

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