1. सबसे जरूरी: मृत्यु प्रमाण पत्र
PF, पेंशन या बीमा क्लेम शुरू करने से पहले सबसे पहला कदम है मृतक का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना। यह सभी औपचारिकताओं में अनिवार्य दस्तावेज माना जाता है।
2. PF और पेंशन का लाभ
यदि कर्मचारी की नौकरी के दौरान PF कटता था, तो जमा राशि नॉमिनी को दी जाती है। इसके अलावा, कर्मचारी ने पांच साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, तो पति या पत्नी को पेंशन मिल सकती है। बच्चों को भी निर्धारित उम्र तक पेंशन का लाभ मिलता है।
3. बीमा सहायता
नौकरी के दौरान मौत होने पर कर्मचारी जमा लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना के तहत परिवार को आर्थिक मदद मिलती है। यह राशि 7 लाख रुपये तक हो सकती है, जिससे परिवार को तत्काल राहत मिलती है।
4. EPFO के ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया
आज EPFO ने क्लेम प्रक्रिया आसान कर दी है। नॉमिनी के नाम का रिकॉर्ड और कर्मचारी का UAN आधार से लिंक होना जरूरी है। EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें। ‘Death Claim Filing by Beneficiary’ विकल्प चुनें। जरूरी जानकारी जैसे UAN, नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि और आधार दर्ज करें। OTP वेरिफिकेशन के बाद PF, पेंशन और बीमा के फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके e-Sign के साथ जमा करें।
5. बैंक और लोन का ध्यान रखें
मृतक का एटीएम कार्ड इस्तेमाल न करें। बैंक खाते की राशि नॉमिनी के माध्यम से ही ट्रांसफर करवाई जाए। यदि लोन पर बीमा है, तो शेष राशि बीमा द्वारा चुका दी जाती है।
6. आर्थिक सुरक्षा और राहत
सही दस्तावेज और प्रक्रिया का पालन करने पर परिवार को वित्तीय राहत मिल सकती है। यह कठिन समय में परिवार के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनती है।
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