योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज की गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक सुरक्षा का एहसास दिलाना है। सरकार का मानना है कि आर्थिक मदद के साथ ही महिलाओं को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए।
पेंशन की राशि
पहले इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 400 रुपये मिलते थे। लेकिन साल 2025 में इसे बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह राशि सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं:
आवेदक महिला बिहार की निवासी हो।
महिला विधवा हो।
आयु 40 से 79 वर्ष के बीच हो।
महिला परिवार बीपीएल श्रेणी में आता हो।
महिला किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो।
आवेदन प्रक्रिया
पेंशन पाने के लिए पात्र महिलाओं को अपना आवेदन भरकर संबंधित ब्लॉक ऑफिस के आरटीपीएस काउंटर पर जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद उन्हें एक रसीद दी जाएगी, जिसे भविष्य में आवश्यक होने पर संभाल कर रखना चाहिए। आवेदन के स्वीकृत होने या रिजेक्ट होने की जानकारी लाभार्थियों को SMS या ईमेल के माध्यम से दी जाती है।

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