न्यूज डेस्क: कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत में 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में देश को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बाटा गया हैं। गृह मंत्रालय ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में रहने वाले लोगों के लिए टैक्सी और बाइक चलाने की अनुमति दी हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किया गया हैं।
आपको बता दें की गृह मंत्रालय के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, ओला और उबेर सहित टैक्सी और कैब एग्रीगेटर की अनुमति ग्रीन और ऑरेंज जोन में मिल गई है, जिसमें केवल एक ड्राइवर और दो यात्री की अनुमति है।
वहीं ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में दोपहिया वाहनों पर पिलर की सवारी की अनुमति दी जाएगी. बाइक से सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता हैं। हालांकि नए स्पष्टीकरण में दोपहिया वाहनों के संबंध में कोई आदेश शामिल नहीं है और इसलिए इसने लोगों में बहुत भ्रम पैदा किया हैं। लेकिन जो रेड जोन के इलाके हैं वहां किसी भी प्रकार के टैक्सी और बाइक चलाने की छूट नहीं हैं।

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