अब दुकानों पर शराब-पान मसाले की होगी बिक्री, जारी हुआ आदेश

न्यूज डेस्क: भारत में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुये केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया हैं। साथ ही साथ कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किये हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 4 मई से ग्रीन जोन वाले इलाकों में शराब-पान मसाले की ब्रिकी शुरू हो सकती हैं। 
लेकिन सरकार ने इसके लिए कुछ सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किया है. जिसके बारे में जानकारी होना बहुत जरुरी हैं। आदेश में कहा है कि शराब, गुटखा और पान का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकता है. मंत्रालय ने कहा कि इन जगहों पर ये सभी चीजों का सेवन बैन रहेगा. साथ ही साथ ऐसे  सेवन करने वाले लोगों पर क़ानूनी करवाई की जाएगी। 

मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि शराब दुकान और पान दुकानों पर न्यूनतम छह फीट के दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. प्रत्येक व्यक्ति दुकान से लेकर लाइनों में भी इस नियमों का पालन करेंगे. ये छूट सिर्फ ग्रीन जोन में रहने वाले लोगों को मिलेगा। 

जो लोग रेड जोन में हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगा और यहां लॉकडाउन पहले की तरह ही जारी रहेगा। 

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