न्यूज डेस्क: मोदी सरकार ने सरसों तेल समेत खाने वाला खुला तेल बेचने पर रोक लगा दी हैं। अगर कोई व्यक्ति खुला तेज बेचता हैं तो उसपर क़ानूनी कारवाई की जा सकती हैं। साथ ही साथ उसे 6 माह की जेल भी हो सकती हैं।
खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने खुले में खाद्य तेल बेचने पर रोक लगा दिया है। अब कोई भी दूकानदार खुला तेल नहीं बेच सकता हैं। आपको बता दें की खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी राज्यों के खाद्य सचिवों को लेटर भेजा है और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होने कहा हैं की जितना जल्दी इसपर रोक लगाया जाय।
अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करता हैं तो उसे 6 माह की जेल हो सकती हैं। साथ ही साथ 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संकट के बीच संक्रमण को लेकर केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने ये फैसला किया है। मंत्रालय का कहना है की खुले तेल में मिलावट होती है। जिसका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये कदम उठाया गया हैं।

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