बिहार में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को बन रहा कानून, जानिए नियम

न्यूज डेस्क: बिहार के पटना, भागलपुर, नालंदा, दरभंगा, पूर्णिया सहित सभी जिलों में रहने वाले लोगों के पास पुश्तैनी जमीन हैं। उस जमीन के बंटवारे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नया कानून बनाने जा रहा हैं। बहुत जल्द उस कानून को राज्य में लागू किया जायेगा। 

खबर के अनुसार विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के संबंध में अधिकारियों से उनकी बातचीत हो रही है। बहुत जल्द इस मामलों को लेकर नया कानून बनाया जायेगा और उसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जायेगा।

क्या होगा नियम। 

1 .बिहार में पुश्तैनी जमीन के बंटवारा के लिए कानून बनाने को लेकर जिस प्रारूप पर विचार किया जा रहा उसमें बहुमत को प्राथमिकता दी जाएगी। 

2 .पुश्तैनी जमीन के बंटवारा के दौरान बिहार में बहुमत के आधार पर तय होगा जमीन का मालिक कौन हैं। 

3 ,बिहार में किसी परिवार में पुश्तैनी जमीन के पांच हकदार हैं, उनमें से तीन अगर किसी एक प्रारूप पर सहमत हैं तो उसे कानूनी मान्यता दे दी जाएगी। 

4 .पुश्तैनी जमीन के बँटवारनामा पर पंचायत के मुखिया और चुनाव में उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे उम्मीदवार, वार्ड सदस्य और राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी उसपर दस्तखत करेंगे।

5 .पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के तुरंत बाद अलग-अलग नाम से जमीन की रजिस्ट्री कराई जाएगी। 

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