खबर के अनुसार हरियाणा सरकार ने लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिशेध विधेयक 2022 के तहत एक प्रवधान बनाया हैं। जिसके अनुसार बाप-दादा द्वारा सरकार को दान में दी जा चुकी जमीनों पर नई पीढ़ी दावा नहीं कर सकती हैं।
दरअसल हरियाणा के कई जिलों से ऐसी शिकायत आ रही थी की बाप-दादा द्वारा सरकार को दान में दी जा चुकी जमीनों पर नई पीढ़ी अपने अधिकार के दावों के लिए कोर्ट में अपील कर रही थी। जिसके कारण सरकार को कीमत चुकानी पड़ रही थी।
नए कानून के अनुसार हरियाणा ने अब किसी भी ऐसी जमीन पर मालिक 90 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अगर 90 दिनों के अंदर कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती हैं तो उस जमीन पर किसी भी व्यक्ति की भविष्य में कोई दावेदारी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

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