खबर के अनुसार इन अधिकारियों के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से जमीन से संबंधित दस्तावेज जारी किये जाएंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने सात तरह के दस्तावेजों को ऑनलाइन करने की व्यवस्था की है। इससे लोगों को जमीन के दस्तावेज आसानी से मिल जाएंगे।
आपको बता दें की सभी दस्तावेज जारी करने के लिए अलग-अलग अधिकारी को नामित किया गया हैं। जमाबंदी पंजी, दाखिल-ख़ारिज और बंदोबस्त भूमि पंजी जारी करने का अधिकार सीओ को दिया गया है। म्युनिसिपल सर्वे रिकॉर्ड का जिम्मा जिला अभिलेखागार के प्रभारी अधिकारी को दिया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार इन्हीं अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया दस्तावेज मान्य होंगे। इसलिए बिहार के लोग जमीन के दस्तावेज निकालते समय इस बात का ध्यान रखें। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।

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