लखनऊ : उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ न्यूज : उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ने वृद्ध, विधवा और विकलांग लोगों के लिए पेंशन सुविधा को ऑनलाइन कर दिया हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा। 

वृद्धावस्था पेंशन योजना: इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता हैं जिनकी उम्र 60 या उससे ज्यादा हैं तथा जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के तहत सरकार हर महीने 1000 रुपये देती हैं। पहले वृद्ध लोगों को 500 मिलता था। 

विधवा पेंशन योजना: इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष की आयु में विधवा हो चुकी महिलाओं को मिला हैं। इस योजना के तहत भी सरकार अब महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देती हैं।

विकलांग पेंशन योजना: इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता हैं। जिन्हे अधिकारी द्वारा सत्यापित 40% विकलांगता हैं। इस योजना के तहत भी विकलांग लोगों को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की गई हैं। पहले इन्हे भी 500 मिलता था।

ऐसे करें आवेदन : सबसे पहले उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के http://sspy-up.gov.in/IndexOAP.aspx ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करे और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। 

आवेदन के लिए दस्तावेज : आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, विधवा प्रमाणपत्र, विकलांग प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और पासपोर्ट साईट फोटो होनी चाहिए। 

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