न्यूज डेस्क: बिहार में शिक्षक बहाली पर फिर संकट मडराने लगा हैं। मिली जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक नियोजन में केवल दो वर्षीय डीएलएड पास अभ्यर्थियों को नियोजित करने का आदेश भेदभावपूर्ण एवं असंवैधानिक है। कोर्ट ने इसको लेकर बिहार बोर्ड को भी फटकार लगाई हैं।
आपको बता दें की बिहार शिक्षा विभाग ने 17 दिसम्बर 2019 को आदेश जारी किया था कि प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के शिक्षक नियोजन में केवल दो वर्षीय डीएलएड पास प्रशिक्षित लोगों को ही नियोजित किया जाएगा। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए तत्काल रोक लगा दी हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति डॉ.अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ सोमवार को हेमन्त कुमार व अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने इस आदेश को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना। आपको बता दें की शिक्षक बहाली को लेकर पटना हाई कोर्ट में और भी कई मामलों पर सुनबाई चल रही हैं।

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