बिहार में प्राइमरी और सेकंडरी शिक्षकों की बहाली पर रोक

न्यूज डेस्क: बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक और बुरी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी हैं तथा बिहार सरकार से जवाब मांगे हैं। 
खबर के मुताबिक याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि दिए गए रोस्टर के मुताबिक नेत्रहीन दिव्यांग को 400 में से मात्र 98 सीट आरक्षित किया है जोकि पर्याप्त नहीं है। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई हैं। 

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा हैं। अगली सुनवाई की तिथि आगामी 19 अगस्त को खंडपीठ ने महाधिवक्ता को भी उपस्थित रहने को कहा है। इससे एक बार फिर शिक्षकों की बहाली अटकती दिखाई दे रही हैं। 

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