बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस सड़क पर नहीं चलेगा कोई वाहन

न्यूज डेस्क: बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबि पटना हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को आदेश देते हुए कहा है की बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस सड़क पर कोई वाहन नहीं चलनी चाहिए। विभाग ऐसे वाहनों पर तुरंत कारवाई करें।

हाईकोर्ट ने कहा है की मोटर वाहन कानून की धारा 192 के तहत बगैर निबंधन और इंश्योरेंस के सरकारी या गैर सरकारी वाहन पर कारवाई करें। ऐसे वाहनों को सड़क पर चलने से रोक लगाए। साथ ही साथ ऐसे वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाए।

इतना ही नहीं पटना हाईकोर्ट ने गैर निबंधन के नगर निगम के करीब 925 कचरा ढोने वाले वाहन सड़क पर दौड़ने के मामले में भी टिप्पणी की हैं। साथ ही साथ कहा है की कानून की नजर में सभी एक समान हैं। इसलिए इनपर भी कारवाई की जाए।

कोर्ट ने कहा की इन गाड़ियों को सड़क पर चलने का आदेश देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को चिन्हित कर कारवाई की जाये। बता दें की डीटीओ ने मोटर वाहन कानून के तहत कोर्ट को बताया कि कोई भी वाहन सड़क पर बगैर निबंधन व इंश्योरेंस के नहीं चल सकता है।

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