खबर के अनुसार पटना में जमीन का सर्किल रेट सड़क के हिसाब से तय होती हैं। लेकिन सरकार अब इस व्यवस्था को खत्म कर नई व्यवस्था लागू करने जा रही हैं। पटना में अब वार्ड, मोहल्ला और गांव के हिसाब से पांच नई श्रेणियां बनेंगी और इसके अनुसार सर्किल दर तय किया जायेगा।
बता दें की इन पांच नई श्रेणियों में व्यावसायिक, आवासीय, औद्योगिक, कृषि और नदी के किनारे बिना उपजाऊ वाली जमीन को शमिल किया जायेगा। नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र की जमीन पर 8 फीसदी रजिस्ट्री शुल्क देना होगा।
जबकि नगर निगम क्षेत्र की जमीन पर 10 फीसदी रजिस्ट्री शुल्क लगेगा। वहीं नगर निगम क्षेत्र की जमीन पर 8 फीसदी स्टांप ड्यूटी और 2 फीसदी फीस लगेगा। नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र की जमीन पर 6 फीसदी स्टांप ड्यूटी और 2 फीसदी फीस देना होगा।

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