खबर के अनुसार बिहार सरकार राज्य के विधवाओं के लिए लक्ष्मीबाई पेंशन योजना चलाती है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को सालाना 3600 रुपये यानी हर महीने 300 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं।
बता दें की इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होनी चाहिए। साथ ही साथ आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर विजिट करें।
आवेदन के लिए दस्तावेज : लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल होनी चाहिए।

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