बक्सर : न्यायिक सेवा में EWS को 10% आरक्षण

बक्सर : बिहार न्यायिक सेवा में EWS को 10% आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियामवली 1951 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन की स्वीकृति दी गई हैं। 

खबर के अनुसार सरकार ने बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2023 में संसोधन करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया हैं। इससे EWS वर्ग के लोगों को काफी फायदा होगा। 

आपको बता दें की सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा साल 2019 में EWS देशभर में लागू किया गया था। इसके तहत आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है।

किसे मिलेगा लाभ : बिहार में रहने वाले समान्य वर्ग के वैसे लोग जिनके पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है वो लोग ईडब्ल्यूएस श्रेणी में शामिल हो सकते हैं और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनाकर 10 फीसदी आरक्षण का लाभ ले सकते हैं।

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