कर्मचारियों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बदले नियम!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जिससे रिटायरमेंट के समय उन्हें पहले की तुलना में कहीं अधिक वित्तीय राहत मिलेगी। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब एनपीएस को ज्यादा लचीला, लाभकारी और कर्मचारी–हितैषी बनाया गया है।

रिटायरमेंट पर ज्यादा एकमुश्त राशि

नए नियमों के तहत गैर-सरकारी एनपीएस खाताधारक अब अपनी कुल जमा राशि का 80 प्रतिशत तक एकमुश्त निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 60 प्रतिशत थी। नियमित पेंशन के लिए अब केवल 20 प्रतिशत राशि से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य होगा, जबकि पहले 40 प्रतिशत की बाध्यता थी। इतना ही नहीं, यदि किसी कर्मचारी की कुल संचित राशि 8 लाख रुपये तक है, तो वह रिटायरमेंट पर 100 प्रतिशत रकम एक साथ निकाल सकता है। इससे छोटे और मध्यम स्तर के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

संचित राशि के आधार पर नए विकल्प

8 लाख रुपये तक: पूरी राशि एकमुश्त निकासी

8 से 12 लाख रुपये: अधिकतम 6 लाख रुपये एकमुश्त, शेष राशि कम से कम 6 वर्षों में एन्यूटी/वार्षिक निकासी

12 लाख रुपये से अधिक: 80% एकमुश्त, 20% एन्यूटी अनिवार्य

सेवा के दौरान भी ज्यादा लचीलापन

अब एनपीएस खाताधारकों को सेवा अवधि में भी अपने फंड से निकासी के ज्यादा अवसर मिलेंगे। एनपीएस से जुड़ने के 15 वर्ष बाद या 60 वर्ष की उम्र तक सामान्य निकासी की अनुमति। रिटायरमेंट से पहले चार बार निकासी, प्रत्येक के बीच कम से कम चार साल का अंतर। गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य 5 साल का लॉक-इन खत्म। साथ ही, सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान की सुविधा भी दी गई है, जिससे रिटायरमेंट के बाद चरणबद्ध तरीके से पैसा निकाला जा सकेगा।

उम्र सीमा और विशेष परिस्थितियों में राहत

अब सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के कर्मचारी 75 की बजाय 85 वर्ष की उम्र तक एनपीएस में बने रह सकते हैं। इसके अलावा: मृत्यु से पहले एन्यूटी या निकासी न होने पर पूरी संचित राशि नामांकित व्यक्ति को मिलेगी। नागरिकता त्यागने पर पूरी राशि एक साथ निकाली जा सकेगी खाताधारक के लापता या मृत घोषित होने पर नामित व्यक्ति को 20% अंतरिम राहत दी जाएगी

समय से पहले एनपीएस छोड़ने पर नियम

यदि कोई गैर-सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष से पहले एनपीएस से बाहर निकलता है: सामान्य स्थिति में 80% राशि से एन्यूटी और 20% एकमुश्त, यदि कुल राशि 5 लाख रुपये से कम है, तो पूरी रकम एक साथ निकाली जा सकती है

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बदला

सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 साल का लॉक-इन पीरियड लागू रहेगा। रिटायरमेंट पर: यदि संचित राशि 5 लाख रुपये तक है, तो 100% एकमुश्त निकासी, इससे अधिक होने पर 40% राशि से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य होगा।

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