ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार इच्छुक आवेदक rconline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू करने के लिए सबसे पहले “मेरी पहचान” (Meri Pehchaan) पोर्टल पर नया यूजर साइन-अप करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP सत्यापन के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा किया जा सकता है।
रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर “New Apply” विकल्प पर क्लिक करेंगे। इसके बाद शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का चयन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज करना अनिवार्य है और जरूरी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार का फोटो, आवेदक के हस्ताक्षर की फोटो, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आवेदन सबमिट होने के बाद उसकी स्थिति मोबाइल एसएमएस के माध्यम से भी अपडेट की जाएगी।
सरकारी उद्देश्य और लाभ
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र लाभुकों को समय पर राशन कार्ड मिल सकेगा। यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
बिहार सरकार की इस डिजिटल सुविधा से न केवल समय और मेहनत की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार और अड़चनें कम करने में भी मदद मिलेगी। अब नागरिक आसानी से घर बैठे ही राशन कार्ड बनवा सकेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
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