बिहार में 'कर्मचारियों' के लिए बड़ा अपडेट, आदेश जारी

पटना। बिहार में सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है। राज्य गृह विभाग ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी चल और अचल संपत्ति, साथ ही किसी भी प्रकार के दायित्वों का पूरा विवरण विभाग को प्रस्तुत करें। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और सार्वजनिक हित सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

संपत्ति विवरण देने की अंतिम तिथि

इस वर्ष संपत्ति विवरण का आधार 31 दिसंबर 2025 माना जाएगा। सभी पदाधिकारी और कर्मचारी 15 फरवरी 2026 तक संपत्ति का ब्योरा विभाग को जमा कराएंगे। गृह विभाग के संयुक्त सचिव नवीन चंद्र ने इस संबंध में डीजीपी, सभी डीजी, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव, जेल आइजी, विशेष सुरक्षा दल के समादेष्टा, रेल एडीजी, अभियोजन निदेशालय और सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशकों को पत्र लिखा है।

सार्वजनिक होने की प्रक्रिया

गत वर्षों की तरह, इस वर्ष भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारी और राज्य सरकार के अधीन कार्यरत उपक्रमों के पदाधिकारी व कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करेंगे। यह प्रक्रिया 31 मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।

वेतन निकासी से जोड़ा गया कदम

गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी निकासी और व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन कर्मचारियों की वेतन निकासी हो रही है, उनकी संपत्ति विवरणी विभाग को प्राप्त हो और जमा कर दी गई हो। इसे फरवरी माह के वेतन भुगतान से जोड़ा गया है, ताकि कोई भी कर्मचारी इस प्रक्रिया से अछूता न रहे।

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