न्यूज डेस्क: बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पटना हाइकोर्ट ने आदेश जारी किया हैं। उसने बिहार सरकार से कहा हैं की वो STET एग्जाम विज्ञापन के अनुसार लें। वो छात्रों के लिए विज्ञापन जारी करें ताकि छात्रों को एग्जाम में किसी प्रकार के परेशानी का सामना करना ना पड़ें।
मिली जानकारी के अनुसार इस साल 28 जनवरी को हुई राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीइटी को रद्द करने की मांग पर बिहार बोर्ड को कहा कि एसटीइटी परीक्षाओं का संचालन करते समय उसके प्रश्नपत्र को बोर्ड अपने परीक्षा विज्ञापन के अनुसार ही तैयार करे। बाहर से दिया प्रश्न पत्र नहीं दें।
हाईकोर्ट ने ये भी आदेश दिया की पिछले बार गलत प्रश्न पत्र सेट करने वाले लोगों पर कारवाई करें। इसलिए अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा देने वाले हैं तो आप जारी विज्ञापन के अनुसार ही तैयारी करें। इससे तैयारी करने में आसानी होगी। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप समय समय पर बिहार बोर्ड की वेबसाइट को विजिट करें।

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