खबर के अनुसार लखनऊ-मेरठ समेत सभी 75 जिलों में योगी सरकार के द्वारा यूपी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम चलाई जाती हैं। इस स्किम के तहत सरकार प्रदेश के गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद के रूप में 30 हजार रुपये देती हैं।
बता दें की अगर किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य की असमय मौत हो जाती है तो वह परिवार यूपी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के लिए आवेदन कर सकता हैं। इस स्किम के तहत सरकार तत्काल 30000 रुपये की आर्थिक सहायता देती हैं।
यूपी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों को दिया जाता हैं। इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। कमाऊ सदस्य जिनकी मौत हुई हैं, उनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
आवेदन करने के लिए वेबसाइट : http://nfbs.upsdc.gov.in/

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