गांधीनगर : गुजरात में राशन कार्ड बनाने के नए नियम

गांधीनगर : गुजरात में गरीब वर्ग के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए राशन कार्ड बनाये जाते हैं। यह कार्ड गुजरात सरकार के द्वारा जारी किया जाता हैं। इस कार्ड को बनाने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के नियम कानून बनाये गए हैं, जिसका पालन सभी को करना होगा।

गुजरात में राशन कार्ड बनाने के नए नियम?

1 .राशन कार्ड बनाने के लिए गुजरात का स्थाई निवासी होनी चाहिए। 

2 .राशन कार्ड हेतु आवेदन कर रहे व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।

3 .आपको बता दें की आवेदक के नाम पर किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए

4 .परिवार के 18 वर्ष से कम आयु के सदस्यों का नाम उनके माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल होगा।

5 .जिन सदस्यों का नाम राशन कार्ड में शामिल किया जा रहा है, उनका परिवार के मुखिया से नजदीकी सम्बन्ध होना चाहिए।

6 .बता दें की आवेदक को उनके पात्रता के अनुसार ही बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय या अन्नपूर्णा राशन कार्ड जारी किये जायेंगे।

7 .राशन कार्ड जारी होने के उपरांत वेरिफिकेशन प्रक्रिया में अगर आवेदक अपात्र पाया जाता है तो उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जायेगा।

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