बक्सर : बिहार में बेरोजगारी भत्ता योजना के नियम एवं शर्तें

बक्सर : बिहार में बेरोजगार युवाओं को नीतीश सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता का लाभ दिया जाता हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना का लाभ सिर्फ उन्ही युवाओं को मिलता हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हैं।

बता दें की बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ देने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के नियम और शर्तें बनाई गई हैं। इस नियम और शर्तों का पालन करते हुए आप बेरोजगार भत्ता का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 

खबर के अनुसार बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत बिहार में 10वीं और 12वीं पास बेरोजगारों को हर महीने एक हजार रुपये यानि की सालाना 12 हजार रुपये भत्ता दिया जाता है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके बेरोजगार भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

बिहार में बेरोजगारी भत्ता योजना के नियम एवं शर्तें?

आवेदन को बिहार का स्थाई निवासी होनी चाहिए। 

आवेदकों की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।

आवेदक  के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

आवेदन की योग्यता 10वीं, 12वीं पास या ग्रेजुएशन-पोस्ट ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए।

आवेदक के पास कोई भी सरकारी या निजी रोजगार नहीं होना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलेगा।

इस योजना के तहत सभी युवाओ को मासिक भत्ता राशि सीधे उनके बैंक खाते के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

आवेदन के लिए वेबसाइट : https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/

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