अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में जमीन-फ्लैट खरीदने के कानूनी नियम

न्यूज डेस्क: गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत शहर में अगर आप जमीन-फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कानूनी नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको कई तरह की सावधानी भी बरतनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना करना न पड़े।

एक रिपोर्ट के मुताबिक इन शहरों में कई बार लोग सही जानकारी नहीं होने के कारण ऐसे व्यक्ति से जमीन-फ्लैट का सौदा कर लेते हैं, जिससे की उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। साथ ही साथ उनके मेहनत की कमाई भी डूब जाती हैं। 

अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में जमीन-फ्लैट खरीदने के कानूनी नियम?

1 .अगर आप किसी बिल्डर या कंपनी से जमीन-फ्लैट खरीद रहें हैं तो ये सुनिश्चित करें ये बिल्डर या कंपनी रेरा से रजिस्टर्ड हैं। 

2 .कई बार जमीन मालिक की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) के जरिए बेची जाती है। इसलिए जमीन खरीद के दौरान पीओए की जांच गहनता से करें। 

3 .जमीन-फ्लैट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संपत्ति का टाइटल डीड उस व्यक्ति के नाम पर है जिससे आप जमीन-फ्लैट खरीदने वाले हैं। 

4 .जमीन-फ्लैट खरीदने से पहले आप किसी वकील के पास जाएं ताकि सेल्स डीड और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदों की जांच करवाकर वेंडर के टाइटल कन्फर्म होने का सर्टिफिकेट हासिल किया जा सके।

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