खबर के अनुसार बिहार कृषि विभाग जिले में हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना चला रही है। इस योजना के तहत माइक्रो एरिगेशन या मिनी स्पींक्रिलर विधि को अपनाने पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा हैं।
बता दें की इस योजना का लाभ लेकर निजी नलकूप लगाने के लिए किसानों के पास कम से कम आधा एकड़ जमीन होना अनिवार्य है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक खाता, किसान पंजीकरण, जमीन संबंधित एलपीसी या जमीन लगान रसीद होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे और इस योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।
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