खबर के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से ये आदेश धारा 144 के तहत जारी किया गया हैं। जिसमे डिप्टी कमिश्नर कम जिला मजिस्ट्रेट डा सुरभि मलिक ने बताया है की धान की कटाई रात 7 बजे से सुबह 10 बजे तक नहीं होगी, यह आदेश 30 नवंबर तक जारी रहेगा।
वहीं इस दौरान खेतों में कंबाइन मशीनें चलाने पर रोक रहेगी। इसका पालन जिले में खेती करने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से करना होगा। इसको लेकर डिप्टी कमिश्नर कम जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किया गया हैं।

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