कानून के अनुसार बिहार के सभी जिलों में पिता की जमीन को अपने नाम कराने के लिए आपको सबसे पहले वंशावली बनानी होगी। उस वंशावली के आधार पर पिता की पैतृक संपत्ति परिवार के प्रत्येक सदस्य के बिच समान रूप से बटवारा की जाएगी।
बता दें की प्रॉपर्टी के बटवारा होने के बाद आप ऑनलाइन के माध्यम से उस जमीन का दाखिल खारिज करा सकते हैं। अब दाखिल ख़ारिज कराने करने बाद वेरीफिकेशन के लिए आपको अंचल में जाना होगा और मांगे गए दस्तावेज देने होंगे।
बता दें की अंचल में वेरीफिकेशन के लिए जमीन के सभी हिसेदार को सभी दस्तावेज लेके जाना अनिवार्य है। इसके बाद सभी के नाम जमीन कर दी जाएगी। आपके हिस्से में जो भाग आएगा आप उसका रसीद अपने नाम से कटा सकेंगे और उसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे।

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