बिहार में "पुलिसकर्मियों" का ट्रांसफर, मनचाहा पोस्टिंग!

पटना। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहे पुलिसकर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक कुल 190 पुलिसकर्मियों का ऐच्छिक स्थानांतरण स्वीकृत कर दिया है। वहीं 22 पुलिसकर्मियों के आवेदन या तो अस्वीकृत कर दिए गए हैं या लंबित रखे गए हैं। यह फैसला मुख्यालय स्तर पर गठित स्थानांतरण समिति ने क्षेत्रीय स्तर से प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद लिया है।

सेवानिवृत्ति-निकट कर्मियों के लिए विशेष प्रावधान

सरकारी नियमों के अनुसार, एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को स्वैच्छिक स्थान पर तैनाती की सुविधा दी जाती है। वहीं जिनकी सेवानिवृत्ति दो वर्ष या उससे कम समय में होने वाली है, उनके गृह जिला पोस्टिंग पर विचार किए जाने का प्रावधान है। इन प्रावधानों को आधार बनाते हुए पुलिस मुख्यालय ने आवेदनों की समीक्षा की और उन्हीं मामलों को मंजूरी दी, जो नियमों और प्रक्रिया के अनुरूप पाए गए।

किन आवेदनों को नहीं मिली मंजूरी

मुख्यालय के अनुसार ऐसे कर्मियों के आवेदन जिनमें केवल अपनी वर्तमान इकाई में ही पोस्टिंग बनाए रखने का अनुरोध था स्वीकृत नहीं किए गए हैं। समिति ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण केवल ऐच्छिक पोस्टिंग या गृह जिला से संबंधित मान्य आवेदनों पर ही संभव है।

सेवा अभिलेख की जांच का निर्देश

सभी संबंधित कार्यालय प्रधानों को यह निर्देश दिया गया है कि स्थानांतरण आदेश लागू करने से पहले कर्मियों के पूर्ण सेवा अभिलेख (Service Records) की जांच अनिवार्य रूप से की जाए। अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही संबंधित जिला आदेश जारी किया जाएगा। यह कदम किसी भी प्रशासनिक त्रुटि या विवाद की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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