बिहार में शिक्षकों की मनमानी छुट्टी पर रोक, नए नियम लागू!

पटना। बिहार के स्कूलों में अब वह दौर खत्म होने वाला है, जब कई शिक्षक एक साथ छुट्टी लेकर क्लासरूम को खाली छोड़ देते थे। शिक्षा विभाग ने इस मनमानी पर सख्त कदम उठाते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। इसका उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाले असर को रोकना और कक्षाओं में नियमित शिक्षण सुनिश्चित करना है।

हाल के निरीक्षणों में यह पाया गया कि कई स्कूलों में एक ही दिन आधे से अधिक शिक्षक छुट्टी पर चले जाते थे। इससे वार्षिक पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता था और छात्रों की शिक्षा प्रभावित होती थी। इस पर डीईओ ने सभी प्राथमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी शिक्षक को मनमानी छुट्टी नहीं दी जाएगी।

नए नियमों की मुख्य बातें:

1 .प्राथमिक विद्यालय में एक दिन में केवल एक शिक्षक को छुट्टी दी जाएगी।

2 .मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतम 10% शिक्षक ही एक साथ छुट्टी ले सकेंगे। यदि इससे अधिक शिक्षक को छुट्टी देना जरूरी हो, तो पहले नियंत्री पदाधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

3 .आकस्मिक स्थिति में ही शिक्षक मोबाइल या व्हाट्सऐप से सूचना दे सकते हैं, लेकिन औपचारिक छुट्टी आवेदन एक दिन पहले देना होगा।

4 .पूरे साल में एक शिक्षक अधिकतम 16 दिन का आकस्मिक अवकाश ले सकेगा। माह में नियुक्त नए शिक्षक को 1.33 दिन प्रति माह के हिसाब से छुट्टी मिलेगी।

5 .लंबी छुट्टियों के साथ अतिरिक्त छुट्टी जोड़कर लेने की मनमानी अब नहीं होगी। प्रधानाध्यापक को प्रत्येक शिक्षक की छुट्टी का अलग रिकॉर्ड रखना होगा।

आदेश उल्लंघन पर कार्रवाई:

जो प्रधान शिक्षक या प्रिंसिपल नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि अनावश्यक छुट्टियों की वजह से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही थी। नए नियमों से शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ेगी, कक्षाओं में अनुशासन मजबूत होगा और पूरे साल पाठ्यक्रम समय पर पूरा किया जा सकेगा।

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