बिहार सरकार का बड़ा फैसला, नागरिकों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी, उठाएं लाभ

पटना। बिहार सरकार ने दिवाली के मौके पर नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना के तहत बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को निर्धारित शर्तों के अनुसार सब्सिडी दी जा रही है। 

इसमें महिलाओं को गैर-वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। वहीं, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर और मालवाहक तिपहिया वाहनों पर भी अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से आर्थिक लाभ दिया जाएगा।

किस वाहन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

परिवहन विभाग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहन की श्रेणी और लाभार्थी की पात्रता के आधार पर सब्सिडी निर्धारित की गई है।

इलेक्ट्रिक कार: गैर-वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाली महिलाओं को प्रति वाहन 1 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर: सामान्य वर्ग के पुरुष खरीदारों को 10,000 रुपये, जबकि महिला खरीदारों और SC/ST वर्ग के लाभार्थियों को 12,000 रुपये दिए जाएंगे।

इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन: सामान्य वर्ग के लिए 50,000 रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 60,000 रुपये की सहायता निर्धारित है।

31 मार्च 2027 तक मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत सब्सिडी पाने के लिए वाहन की खरीद और उसका रजिस्ट्रेशन 15 मई 2026 या उसके बाद का होना जरूरी है। लाभ केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा। पेट्रोल और बिजली, दोनों से चलने वाले हाइब्रिड वाहन इस योजना में शामिल नहीं हैं।

वाहन और दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। भुगतान के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) व्यवस्था अपनाई जाएगी। सब्सिडी का वितरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। निर्धारित शर्तों के अनुसार, योजना का लाभ 31 मार्च 2027 तक लिया जा सकता है।

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